1 महीने 23 दिन बाद कार्ति चिदंबरम को मिली जेल से रिहाई

आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी. इससे पहले ही इस मामले में उनके सीए एस भास्करन को जमानत मिल चुकी है. आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा था. सीबीआई से कहा कि वह 16 मार्च से पहले स्थिति रिपोर्ट पेश करने को भी कहा था.

कार्ति को 28 फरवरी 2018  को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था. अधिकारियों ने कार्ति को चेन्नई हवाईअड्डा से गिरफ्तार किया था जब वह ब्रिटेन से लौटे थे. इसके बाद कोर्ट ने कार्ति को एक दिन की रिमांड पर भेज दिया था. दूसरी सुनवाई के बाद फिर 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया था. सीबीआई अदालत ने पिछली सुनवाई में कार्ति को 24 मार्च तक के लिये न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था, इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.

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6 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से दलील दे रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कार्ति को मुंबई ले जाया गया था. वहां मामले के सिलसिले में भायकला जेल में उनका आमना- सामना आईएनएक्स मीडिया के प्रोमटरों में से एक इंद्राणी मुखर्जी से कराया गया था. इंद्राणी का बयान सबूतों में से एक है. मेहता ने अदालत को बताया कि मामले में कुछ नए खुलासे हुए हैं. जांच के बारे में ज्यादा नहीं बताया जा सकता लेकिन हमें आगे उनकी हिरासत नए तथ्यों के बारे में पूछताछ के लिए चाहिए.

कार्ति पर है ये आरोप 

गौरतलब है कि कार्ति के ब्रिटेन से लौटने के बाद सीबीआई ने उन्हें उस एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था जो पिछले वर्ष 15 मई को दर्ज की गई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि मीडिया हाउस आईएनएक्स मीडिया को विदेशों से करीब 305 करोड़ रुपए का धन प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड( एफआईपीबी) की मंजूरी देने में अनियमितताएं हुई है. मामला वर्ष 2007 का है जब कार्ति के पिता केंद्रीय वित्त मंत्री थे.

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