1 सितंबर से बदल जाएंगे ये नियम, जानिए क्या होगा असर

कोरोना संकट के बीच 1 सितंबर से कई नियम और चीजें बदलने वाली हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा घोषित लोन मोरेटोरियम अवधि 31 अगस्त को खत्म हो जाएगी। यानी वेतन कटौती और नौकरी गंवाने वाले लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है। इसके अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर, एयरलाइन किराया आदि से जुड़े नियम बदलने वाली हैं।
आइए जानते हैं 1 सितंबर से किन नियमों में होगा बदलाव
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मोरेटोरियम अवधि खत्म, जेब पर बढ़ेगा EMI का बोझ
कोरोना में लोगों को EMI जैसे बड़े खर्चों से कुछ समय के लिए राहत देने के लिए आरबीआई ने मार्च में मोरेटोरियम अवधि शुरू की थी, जो 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। मोरेटोरियम अवधि में लोगों के पास ईएमआई नहीं चुकाने का विकल्प था। ऐसे में ईएमआई फिर से शुरू होने से आपकी जेब पर बोझ बढ़ सकता है। आरबीआई ने ग्राहकों को राहत देने का अधिकार बैंकों को दिया है और इस पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) व पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की तरफ से अगले हफ्ते फैसला होने की संभावना है।
सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव
1 सितंबर से एलपीजी के दाम में बदलाव आ सकता है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनियां एलपीजी (LPG), सीएनजी (CNG) और पीएनजी (PNG) कीमतें कम कर सकती हैं।
हवाई यात्रा का खर्च बढ़ेगा
1 सितंबर से विमान सेवाएं महंगी हो सकती हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क (ASF) वसूलने का फैसला किया है। एएसएफ शुल्क के तौर पर घरेलू यात्रियों से अब 150 के बजाए 160 रुपए वसूला जाएगा, वहीं अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से 4.85 डॉलर के बदले 5.2 डॉलर वसूला जाएगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा करने पर करने  40 रुपये ज्यादा देने होंगे।
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