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एेसे शुरु होगी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया
खबर के मुताबिक टैलीकॉम कंपनियों की ओर से कोड भेजा जाएगा, इसे दिखाने पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। वेरिफिकेशन के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा। इस वेरिफिकेशन में यदि कस्टमर की ओर से आधार नंबर नहीं दिया जाता है तो उसके नंबर को बंद भी किया जा सकता है। यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद जारी किया गया है, जिसमें उसने कहा था कि देश के सभी फोन नंबरों के यूजर्स का वेरिफिकेशन होना चाहिए।
विज्ञापन और मेसेज के जरिए जानकारी देंगी कंपनियां
इसी साल फरवरी में टैलीकॉम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने आधार नियामक संस्थान यूआईएडीआई, ट्राई और पीएमओ के अधिकारियों से मिलकर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की थी। टैलीकॉम ऑपरेटर्स को आधार के जरिए अपने मौजूदा सबस्क्राइबर्स का दोबारा वेरिफिकेशन करना होगा। टैलीकॉम विभाग के नोट के मुताबिक कंपनियां विज्ञापन जारी कर और मेसेज भेज कर कस्टमर्स को री-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था यह आदेश
गौरतलब है कि केंद्र सरकार का कहना है कि वह आधार नंबर को ही सभी सेवाओं के लिए सिंगल वेरिफिकेशन प्रॉसेस से जोड़ने पर काम कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि आधार कोर्ड को कुछ सेवाओं के लिए जरूरी किया जा सकता है, लेकिन सभी सेवाओं के लिए यह नियम लागू नहीं किया जा सकता।