बॉम्बे हाई कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की अर्जी पर सात अगस्त तक के लिए सुनवाई स्थगित

2008 मालेगांव विस्फोट मामले में: बॉम्बे हाई कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की अर्जी पर सात अगस्त तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है। विशेष एनआइए अदालत के आदेश को यूएपीए अधिनियम के तहत उनके अभियोजन के लिए मंजूरी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी है। 
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को एक मस्जिद के पास हुए धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। पिछले साल अक्टूबर में एक विशेष अदालत ने इस मामले में पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर व कुछ अन्य आरोपितों के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप तय किए थे।





