गुड़िया गैंगरेप केस: 7 साल बाद आया फैसला, 2 आरोपी दोषी करार

दिल्ली की गुडिया गैंगरेप केस में फैसला आ गया है. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोनों आरोपियों प्रदीप और मनोज को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने पॉक्सो, किडनैपिंग, गैंगरेप और सबूत मिटाने के मामले में दोषी करार दिया है.

दोषियों ने 5 साल की बच्ची के साथ 24 से ज्यादा घंटो तक अगवा बनाकर दुष्कर्म किया था. यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब निर्भया केस के 4 महीने बाद ही 15 अप्रैल 2013 को 5 साल की गुड़िया को 2 लोगों ने अपहरण करके उसका गैंगरेप किया था.

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कोर्ट 30 जनवरी को सजा पर बहस करेगा. दोनों दोषियों पर अब भारतीय दंड सहिंता की धारा 363, 376 और 377 के तहत सजा सुनाई जाएगी. दोषियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत भी सजा सुनाई जाएगी.

यहां आपको बता दें कि दिल्ली के निर्भया की तरह ही गुड़िया के साथ भी बेहद बर्बर तरीके से गैंगरेप किया गया था। गुड़िया के शरीर से मोमबत्ती और कांच की शीशी भी निकली थी। कई सर्जरी के बाद उसे किसी तरह बचाया गया था। इसस मामले में दो आरोपियों को बिहार और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। इतना ही नहीं इस केस में इतना समय इसलिए लगा कि क्योंकि आरोपी प्रदीप ने खुद को नाबालिग बताया था। इसके अलावा इस मामले को लंबा खींचने की भी कोशिश की गई।

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