बड़ी खबर: गौहत्या पर सरकार ने बनाया सख्त कानून, अब होगी उम्रकैद

भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में गौहत्या से जुड़े कड़े कानूनी की कड़ी में गुजरात सरकार ने भी सख्त कानून बनाया है। आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच शुक्रवार को गुजरात विधानसभा में गाय संरक्षण कानून में बदलाव किया गया। अब से इस कानून के तहत राज्य में गौहत्या करने पर उम्रकैद की सजा होगी। इसके तहत बीफ लाने ले जाने, बेचने और अन्य अपराधों में 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और सजा हो सकती है।

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गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने 2011 में 1954 के पशु संरक्षण अधिनियम में संशोधन करते हुए राज्य में गौ हत्या, गौमांस बिक्री और गौमांस को इधर उधर ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया था।

12 मार्च को एक सभा को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्य मंत्री विजय रुपानी ने कहा था कि सरकार गायों की सुरक्षा के लिए जल्द एक कड़ा कानून लागू करेगी। उन्होंने कहा था “हमने गुजरात में गायों की सुरक्षा के लिए कानून लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा है। अब हम इस कानून को और ज्यादा सख्त बनान चाहते हैं। जिसके लिए अब हम अगले सप्ताह बजट सत्र में विधान सभा में बिल पास करेंगे।”

बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा में भी गौ संरक्षण से जुड़े सख्त कानून बनाए गए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों से सख्ती से गौ-तस्करी रोकने को कहा। इस पर कोताही किए जाने पर उन्होंने सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए ब्लू प्रिंट पेश करने को भी कहा।

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