गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर हवा में उड़ने वाली चीजों पर लगा प्रतिबंध

गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए हवा में उड़ने वाली सभी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें पैरा ग्लाइडर्स, पैरा मोटर्स, मानव रहित विमान (यूएवी), मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस), माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून और छोटे आकार के बैटरी से चलने वाले एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा किसी एयरक्राफ्ट से छलांग लगाकर की जाने वाली पैराजंपिंग पर भी प्रतिबंध रहेगा।  गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर हवा में उड़ने वाली चीजों पर लगा प्रतिबंध

दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने एक आदेश जारी कर यह प्रतिबंध 20 जनवरी से 15 फरवरी तक के लिए लगाया है। आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लगाया गया है। आशंका जताई गई है कि राष्ट्रीय समारोह के दौरान असामाजिक तत्व व आतंकी ऐसे चीजों का इस्तेमाल कर आम, विशिष्ट लोगों व महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकते हैं।  
Back to top button