आधार कार्ड यूजर हो जाए सावधान, इस छोटी सी गलती की वजह से आपको देने पड़ सकते हैं 10 हजार रूपये…

पैन और आधार कार्ड लिंक करने को लेकर अब तक कई अपडेट्स आ चुकी हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैन और आधार नंबर को एक दूसरे की जगह उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यह भी जान लें कि पैन कार्ड की जगह आधार नंबर का उपयोग करने में की गई छोटी सी गलती आपको 10 हजार रुपए का जुर्माना लगवा सकता है। दरअसल, केंद्र सरकार ने PAN-Aadhaar Interchangebility नियम को नोटिफाय कर दिया है और इसके बाद आपको अपने पैन नंबर की बजाय आधार नंबर देने में ज्यादा सावधानी बरतना होगा। क्योंकि Income Tax Department आपकी एक छोटी सी गलती पर जुर्माना लगाएगा और यह जुर्माना हर बार गलती करने पर लगेगा।

नियम में किया संशोधन

दरअसल, केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स की धारा 272B में संशोधन किया है और इसके बाद पैन नंबर के बदले आधार नंबर को कोट करते हुए यूजर कोई गलती करता है तो उसके ऊपर सीधे तरीके से 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसका अधिकार आयकर टैक्स अधिकारियों को होगा। यह जुर्माना एक बार नहीं बल्कि हर बार गलती करने पर लगाया जाएगा।

क्या है धारा 272B

आयकर एक्ट की धारा 272B के अनुसार, अगर कही भी किसी व्यक्ति को पैन या आधार नंबर देने या कोट करने की जरूरत हो और ऐसा करने में उससे कोई गलती होती है तो आंकलन अधिकारी उस पर इस गलती के लिए जुर्माना लगा सकते हैं। इसलिए सावधान रहकर जानकारी देना बेहद जरूरी है नहीं तो भारी जुर्माना लग सकता है और एक बार नहीं बल्कि हर बार।

कब लगेगा जुर्माना

यह जुर्माना आयकर रिटर्न या किसी दस्तावेज में पैन की बजाय गलत आधार नंबर डालने पर लगेगा।

किसी लेनदेन के वक्त पैन या आधार नंबर नहीं दे पाते

इनकम टैक्स विभाग नंबर लेने के साथ ही बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी देखेगा। अगर ई वेरिफिकेशन फेल हुआ तो भी जुर्माना लगेगा।

बैंक में गलत आधार नंबर देने पर भी जुर्माना लग सकता है।

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