आपके के लिए बेहद जरुरी जानकारी, अब बिना पैन कार्ड नहीं होंगे ये काम
नई दिल्ली : Note Ban के बाद से Government ने Bank Deposit और पैन कार्ड की अनिवार्यता को लेकर Income Rax एक्ट एंड रूल के तहत प्रावधान 14बी में अमेंडमेंट किया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आज अधिसूचित संशोधन के अनुसार एक दिन में 50 हजार रुपए जमा कराने पर पैन कार्ड दिखाना जरूरी होगा। यह नियम उनके लिए हैं, जिनके अकाउंट पैन कार्ड से नहीं जुड़े हैं।
वहीं अगर कोई भी 9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 के दौरान अपने बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए या इससे ज्यादा डिपॉजिट करता है तो उसे भी पैन कार्ड का उल्लेख करना होगा। पैन कार्ड देने से बचने के लिए 50 हजार रुपए से कम राशि कई बार बैंक अकाउंट में जमा कराने वालों को ट्रैक करने के लिए नियमों में यह बदलाव किया है।
भारत में ज्यादातर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन कार्ड) की जरूरत होती है। बैंक अकाउंट खुलवाना हो या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना या फिर 50 हजार रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हर जगह पैन कार्ड की जरूरत होती है। ये नियम इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल 114बी, 1962 के तहत लिस्टेड हैं। इसमें समय-समय पर बदलाव किया जाता है।