काला हिरण शिकार केस: सलमान पर कोर्ट का फैसला 1 अप्रैल तक टला

काले हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ कोर्ट में राजस्थान सरकार द्वारा की गई अपील पर होने वाली सुनवाई 1 अप्रैल तक टल गई है.सलमान सहित अन्य फिल्मी सितारों के खिलाफ 18 साल से विचाराधीन इस बहुचर्चित मामले में राज्य सरकार की अर्जी पर दोनो पक्षों की बहस पूरी हो गई है.इससे पहले अभियोजन पक्ष ने प्रार्थना पत्र पर बहस और नजीर पेश करने के लिए समय मांगा था. उसे मंजूर करते हुए जिला और सत्र कोर्ट ने 16 मार्च को सुनवाई कर दी थी. इस मामले सलमान खान के वकीलों ने बहस भी कर लिया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने प्रार्थना पत्र पर फैसले के लिए आज का दिन तय किया था.राजस्थान सरकार की ओर से दायर की गई अपील में कहा गया है कि उनके पास सलमान खान के खिलाफ अवैध हथियार से शिकार करने के पर्याप्त सबूत हैं. अपील पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण ने इस केस में सलमान खान के खिलाफ नोटिस जारी किया था. इस मामले में सुनवाई के बाद बहस पूरी हुई थी.

बताते चलें कि मुख्य न्यायिक जिला मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने 18 जनवरी, 2017 ने सलमान की मौजूदगी में फैसला सुनाते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हो पाए हैं. उन्हें दोषमुक्त करार देते हुए बरी किया जाता है. इस फैसले के खिलाफ अपील किए जाने पर सलमान को कोर्ट में हाजिर रहने के लिए पाबंद किया था.साल 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर तीन अलग-अलग जगहों पर काले हिरण का शिकार करने के आरोप लगे थे. इस केस में सलमान को गिरफ्तार भी किया गया था. उनके कमरे से पुलिस ने 22 सितंबर, 1998 को .32 बोर की रिवॉल्वर और .22 बोर की एक राइफल बरामद की थी.वन अधिकारी ललित बोड़ा ने इस मामले में लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर, 1998 को सलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. एफआईआर के मुताबिक, सलमान ने 1-2 अक्टूबर, 1998 की दरमियानी रात कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया था. इस शिकार में उन्होंने रिवॉल्वर और राइफल का इस्तेमाल किया था.

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