मुलायम-अखिलेश की संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया निर्देश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो “सीबीआई” को एक याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि अदालत में यह याचिका वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी ने दायर की है। उनकी मांग है कि सीबीआई को मुलायम, अखिलेश और प्रतीक यादव की संपत्तियों की जांच की रिपोर्ट अदालत में रखने का निर्देश दिया जाए साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि सीबीआई को निर्देश दिए जाएं कि वह अदालत या न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम और उनके बेटे अखिलेश यादव की आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई जांच की स्टेटस (स्थिति) रिपोर्ट दाखिल करें।
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सूत्रों के मुताबिक इस जांच को छह साल बीतने के बाद भी सीबीआई ने रिपोर्ट किसी अदालत में पेश नहीं की। 2013 में किए गए एक आकलन में ये संपत्ति आय से 24 करोड़ रुपये अधिक पाई गई थी। याचिका में कहा गया है कि जांच पूरी हो गई थी और पहली नजर में पाया गया था कि यादव परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है।
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आपको बता दें 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने डिंपल को इस मामले से यह कह कर बाहर कर दिया था कि वह किसी सार्वजनिक पद पर नहीं थीं। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2007 में चतुर्वेदी की जनहित याचिका पर सीबीआई को मुलायम, अखिलेश व पत्नी डिंपल और भाई प्रतीक यादव की संपत्तियों की जांच करने का आदेश दिया था।

SC issues notice to CBI on petition seeking a direction to CBI to place before court or jurisdictional magistrate the status report of investigation carried out by the agency into alleged disproportionate assets of Samajwadi Party chief Mulayam Singh Yadav&his son Akhilesh Yadav pic.twitter.com/cP7A5ndmi8
— ANI (@ANI) March 25, 2019

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