अवमानना केस में प्रशांत भूषण दोषी करार, 20 अगस्त को होगी सजा पर सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर वकील प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी करार दिया है। प्रशांत भूषण ने देश की आला अदालत और मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े के खिलाफ ट्वीट किया था, जिस पर स्वत: संज्ञान लेकर कोर्ट ने ये कार्यवाही की है। इस मामले में सजा पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पांच अगस्त को इस मामले में सुनवाई पूरी फैसला सुरक्षित कर लिया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत भूषण को गत 22 जुलाई को नोटिस जारी किया था और पांच अगस्त को मामले में सुनवाई हुई थी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले में उन्हें दोषी माना। प्रशांत भूषण ने अपने बचाव में कहा था कि वे ट्वीट न्यायाधीशों के खिलाफ उनके व्यक्तिगत स्तर पर आचरण को लेकर थे और वे न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न नहीं करते।

गौरतलब है कि प्रशांत भूषण को दो ट्वीट के लिए नोटिस भेजा गया था। पहले ट्वीट में उन्होंने पिछले चार चीफ जस्टिस पर लोकतंत्र को तबाह करने में भूमिका निभाने का आरोप लगाया था। दूसरे ट्वीट में उन्होंने बाइक पर बैठे मौजूदा चीफ जस्टिस की तस्वीर पर टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ट्विटर को भी पक्षकार बनाते हुए जवाब दाखिल करने को कहा था।

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