सड़क हादसे में चालक की लापरवाही से हुई थी 18 बरातियों की मौत, कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा

छह साल पहले सड़क हादसे में 18 बरातियों की मौत चालक की लापरवाही से हुई थी। दोष सिद्ध होने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी अरविंद कुमार की कोर्ट ने चालक को सात साल की सजा सुनाई है। मृतकों में अधिकांश यूपी के निवासी थे।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी के मुताबिक मीरा सराय अमरोहा उत्तर प्रदेश निवासी सलीम अहमद के बेटे अजीम की बरात बारापत्थर नैनीताल निवासी उस्मान शाह के घर 20 अक्टूबर 2013 को आई थी। शाम को बराती कैंटर में बैठकर अमरोहा रवाना हो रहे थे। गाड़ी ग्राम लक्ष्मणवानी मढ़ैया अमरोहा निवासी कवींद्र सिंह सैनी पुत्र खचेड़ सिंह चला रहा था। बराती नैनीताल से कालाढूंगी होते हुए निकल रहे थे। इस बीच कालाढूंगी से करीब एक किमी पहले लाल मिट्टी मोड़ पर कैंटर अनियंत्रित होकर सड़क से दस फीट नीचे खाई में पलट गया, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। कालाढूंगी थाना पुलिस ने बामुश्किल घायलों को खाई से निकाल अस्पताल पहुंचाया, जबकि चालक कवींद्र मौके से फरार हो गया था। चालक के खिलाफ धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसकी विवेचना दारोगा गंगा राम गौला द्वारा की गई। शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट में 22 गवाहों का परीक्षण कर साबित किया कि चालक की लापरवाही से ही हादसा हुआ था। इसके बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार ने चालक कवींद्र को सात साल की सजा व साढ़े 11 हजार अर्थदंड चुकाने का फैसला सुनाया।

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