वित्‍त मंत्री ने दिया लेबर कानून के सरलीकरण का प्रस्‍ताव

शुक्रवार को पेश किए बजट भाषण में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुप्रतीक्षित श्रम सुधारों (लेबर रिफॉर्म ) के लिए सरकार की मंशा से अवगत कराया।

लेबर रिफार्म के बारे में निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने चार लेबर कोड के एक समूह में कई श्रम कानूनों को सुव्यवस्थित करने का प्रस्ताव दिया है। यह रजिस्‍ट्रेशन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया मानकीकृत और सुव्यवस्थित हो जाएगी। श्रम की परिभाषाओं के मानकीकरण के साथ यह उम्मीद की जाती है कि अब आगे कम विवाद होंगे।

इससे पहले अगस्‍त 2015 में सरकार ने सबसे पहले सुधारों का प्रस्‍ताव किया था, जिसमें भारत के पुराने श्रम कानूनों को रणनीति के हिस्‍से के रूप में खत्‍म किया गया था।  इसमें 44 श्रम कानूनों को घटाकर 4 व्‍यापक कोड बनाने की योजना थी जो श्रम बाजारों को मौजूदा जरूरतों के साथ इनको और अधिक समकालीन और सुसंगत बनाते हैं।

इनमें से चार प्रस्‍तावित कानून- औद्योगिक संबंध कोड बिल, मजदूरी कोड बिल, छोटे कारखाने (रोजगार और सेवा की शर्तें) विधेयक,  कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक- मजदूरी के साथ सौदा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, सुरक्षा और औद्योगिक संबंध।

इन श्रम कोडों में से पहला वेज कोड बिल संभावित रूप से चल रहे बजट सत्र में लागू किया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन के मानदंड के मार्ग को प्रशस्त किया जाएगा। संसद की एक प्रवर समिति, जो वर्तमान में मजदूरी बिल 2017 के प्रारूप संहिता की जांच कर रही है, से अपेक्षा की जाती है कि वह वर्तमान सत्र में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। श्रम मंत्रालय संसद के मौजूदा सत्र में विधेयक के पारित होने की संभावना पर जोर देगा।

बिल में बिल भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1949, बोनस अधिनियम 1965 का भुगतान और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को एक कोड में संयोजित किया जा सकता है। विधेयक में विभिन्‍न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए एक वैधानिक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का प्रस्ताव किया गया है।

इसके अलावा प्रस्तावित कानून न्यूनतम मजदूरी लाभार्थियों के दायरे को बढ़ाने का प्रयास कर सकता है, जिससे इसके दायरे में अधिक से अधिक श्रमिकों को लाया जा सके।

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