राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई जाएगी सजा
पंचकूला। पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में 17 जनवरी को राम रहीम को सजा सुनाने के मामले में हरियाणा सरकार को बड़ी राहत मिली है, पेशी वीसी से होगी। राम रहीम समेत चारों दोषियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही सजा सुनाई जाएगी। हरियाणा सरकार की ओर से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी द्वारा प्रदेश की विशेष सीबीआई कोर्ट में याचिका लगाई गई, जिसे मंजूर कर लिया गया है। 11 जनवरी को पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को दोषी करार दिया था।
ये भी पढ़े :-ममता की रैली में शामिल नहीं होंगे सोनिया और राहुल, भेजेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को
चारों आरोपियों को IPC की धारा 302 और IPC की धारा 120बी के तहत दोषी करार दिया गया है, जबकि आरोपी कृष्ण लाल को 1959 आर्म्स एक्ट के सेक्शन 29 के तहत दोषी करार दिया गया है। आरोपी निर्मल सिंह को 1959 आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 के तहत भी दोषी करार दिया गया है।
ये भी पढ़े :-शीला दीक्षित ने संभाली अपने तीन सहयोगियों के साथ दिल्ली कांग्रेस की कमान
जज ने मामले की संवेदनशीलता व प्रदेश में सुरक्षा व कानून व्यवस्था को देखते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाए जाने का एलान किया हैं। ऐसे में अब राम रहीम, कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश नहीं करना पड़ेगा बल्कि कृष्ण, निर्मल और कुलदीप को अंबाला सेंट्रल जेल में सजा सुनाई जाएगी और राम रहीम को सुनारिया जेल में ही सजा सुनाई जाएगी।





