राजा मानसिंह के सभी 11 हत्यारों को उम्रकैद की सजा, 35 साल बाद मिला न्याय

मथुरा। बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड में दोषी करार दिए गए डीएसपी कान सिंह भाटी समेत जिन 11 पुलिसकर्मियों को आज सजा सुना दी गई। मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सभी दाषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सब पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
बता दें कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट जज साधना रानी ने सभी दोषियों को सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि दोषियों को यह जुर्माना राशि राजस्थान सरकार को देनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों मृतकों के परिजनों को 30-30 हजार रुपए और घायल चार लोगों को दो-दो हजार देने के भी निर्देश दिए हैं।
यह मामला 35 साल से चल रहा था। 35 साल बाद इस मुकदमे को मथुरा डिस्ट्रिक्ट जज साधना रानी ठाकुर ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए 11 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया था। इस केस में तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। वहीं फैसले के बाद सभी 11 दोषियों को कड़ी सुरक्षा में अस्थाई जेल भेज दिया गया।
बता दें कि राजस्थान पुलिस ने 21 फरवरी 1985 को मुठभेड़ में भरतपुर के राजा मानसिंह और उनके दो साथियों ठाकुर सुम्मेर सिंह व हरी सिंह की हत्या कर दी थी।
ये हैं दोषी-
कान सिंह भाटी, सीओ
वीरेन्द्र सिंह, एसएचओ
रवि शेखर, एएसआई
छत्तर सिंह, कांस्टेबल
पदमा राम, कांस्टेबल
जगमोहन, कांस्टेबल
सुखराम, कांस्टेबल
जीवन राम, कांस्टेबल
हरि सिंह, कांस्टेबल
तेर सिंह, कांस्टेबल
भंवर सिंह, कांस्टेबल





