फर्जी कागजात तैयार कर मकान हड़पने के आरोपियों पर दर्ज होगा मुकदमा, कोर्ट ने दिया आदेश

लखनऊ। अनुसूचित जाति के व्यक्ति का मकान हड़पने के लिए फर्जी कागजात तैयार करने के आरोप में विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम ने आरोपी बिलासा देवी एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने का आदेश थानाध्यक्ष गोमती नगर को दिया है।

अदालत के समक्ष वादी ओम प्रकाश की ओर से अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता शोभित हर्ष शक्ति कुमार शर्मा एवं जतिन रहेजा ने कहा कि वादी के मकान को हड़पने के लिए विलासा देवी, उदय भान यादव, गीता यादव एवं नगर निगम जोन 4 के कर्मचारियों अधिकारियों ने मिलीभगत करके फर्जी कागजात तैयार करके उनके मकान को हड़पने का षड्यंत्र रचा।

वकीलों ने अदालत समक्ष बहस के दौरान कहा की कूट रचित दस्तावेज तैयार होने की सूचना मिलने पर उनके द्वारा नगर निगम जोन 4 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया तो सभी ने जानकारी देने से आनाकानी की। आरोप है कि जब वादी ने आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी तो सभी ने जातिसूचक गालियां देकर भगा दिया।

वादी का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों ने एक साजिश के तहत मकान से संबंधित पत्रावली को गायब करवा दिया। इसके बाद जब उनके द्वारा घटना की सूचना गोमतीनगर थाने पर दी गई तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की। अदालत ने कहा कि थाने से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली से अपराध का होना पाया जाता है लिहाजा थानाध्यक्ष गोमती नगर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करें एवं विवेचना करें।

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