पशु खरीद-बिक्री अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई रोक

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने वध के लिए पशुओं की खरीद-बिक्री से संबंधित केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। उसने कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट की रोक का आदेश पूरे देश में प्रभावी रहेगा। केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने दलील दी है कि वह अगले तीन महीने में नया नियम लेकर आएगी। शीर्ष कोर्ट के मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट की लगाई रोक पूरे देश में जारी रहेगी।
पशु खरीद-बिक्री अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई रोक
 
केंद्र सरकार पिछले दिनों जारी अधिसूचना पर अमल नहीं करेगी। यही नहीं याचिकाकर्ता से सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकार के नए नियमों से भी अगर परेशानी होती है तो वह दोबारा याचिका दायर कर सकते हैं।
 
गौरतलब है कि 23 मई को सरकार ने वध के लिए पशुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिस पर मद्रास हाईकोर्ट ने 30 मई को रोक लगा दी थी। हैदराबाद के मोहम्मद फहीम ने सुप्रीम कोर्ट में इसे भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक करार देते हुए याचिका दाखिल की थी।
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