खुशखबरी: अब नहीं देना होगा 4.5 लाख रुपए तक पर टैक्स, ये है बचने का तरीका

नई दिल्ली। 1 फरवरी यानी कल बजट पेश हो चुका है, लेकिन इस बार के बजट में भी कर छूट की सीमा को बढ़ाया नहीं गया है। यानी की अभी भी कर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए ही है। ऐसे में अगर आपकी सैलरी अधिक है तो आप पर टैक्स लगेगा, लेकिन एक तरीका है जिससे आप 4.5 लाख रुपए तक कर छूट पा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे बचा सकते हैं 4.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर टैक्स।
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87ए का उठाएं फायदा इसमें पहली शर्त तो यह है कि आपकी सैलरी 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आपकी सैलरी 5 लाख रुपए से अधिक है तो आप सिर्फ 4 लाख रुपए तक पर ही टैक्स छूट पा सकेंगे। 5 लाख रुपए से कम की सैलरी वाले लोगों को आयकर कानून के सेक्शन 87ए के तहत सैलरी पर लगे टैक्स का 100 फीसदी या 2,500 रुपए में जो भी कम हो, उतनी छूट मिल जाएगी और इस तरह से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।
80सी के तहत कैसे पाएं छूट वहीं सेक्शन 80सी के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक पर कर छूट पा सकते हैं। इस तरह से आपको 4.5 लाख रुपए तक पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 80सी के तहत छूट पाने के लिए आप ये सभी निवेश दिखा सकते हैं। पीएफ अकाउंट में किया गया निवेश। हालांकि, इसमें सिर्फ आपका अंशदान ही गिना जाएगा। नियोक्ता द्वारा आपके पीएफ खाते में जमा किए गए पीएफ को आप 80सी के तहत नहीं दिखा सकते हैं। जीवन बीमा का प्रीमियम। राष्ट्रीय बचत पत्र में किया गया निवेश। डाकघर निवेश। पेंशन योजनाओं में किया गया निवेश।





