सिफर मामला: जेल में बंद इमरान खान को अब संघीय न्यायिक परिसर में पेश होने का आदेश

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को इस्लामाबाद की संघीय न्यायिक परिसर में पेश होना पड़ेगा। संघीय न्यायिक परिसर (FJC) में मामले की सुनवाई करते हुए विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्कारनैन ने यह निर्देश जारी किया। इस आदेश के मुताबिक इमरान खान को 28 नवंबर को संघीय न्यायिक परिसर में पेश होना है।
जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को इस्लामाबाद की संघीय न्यायिक परिसर में पेश होना पड़ेगा। बता दें कि पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को अधिकारियों को आदेश दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को पेश किया जाए।
संघीय न्यायिक परिसर (FJC) में मामले की सुनवाई करते हुए विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्कारनैन ने यह निर्देश जारी किया।





