वर्चुअल ID को वैलिड मानने की डेडलाइन को बढ़ाकर UIDAI ने 1 जुलाई किया

नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सेवा प्रदाताओं और एजेंसियों को वर्चुअल आईडी सिस्टम और आधार नंबर की जगह इस आईडी को स्वीकार करने की अंतिम तारीख को एक जुलाई तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि अब बैंक, टेलिकॉम कंपनियां आदि आधार नंबर की जगह इस आईडी को स्वीकार कर सकेंगी। इसकी अंतिम तारीख पहले एक जून थी।वर्चुअल ID को वैलिड मानने की डेडलाइन को बढ़ाकर UIDAI ने 1 जुलाई किया

यूआईडीएआई ने पहले बताया था कि वे सभी एजेंसियां जो अथॉन्टिकेशन की मांग करती हैं, के लिए एक जून से अनिवार्य है कि वे यूजर्स से वीआईडी स्वीकार करेंगी। लेकिन अब समय सीमा को बढ़ा दिया है क्योंकि यूजर् एजेंसियों का कहना है कि उन्हें नए सिस्टम पर स्विच करने के लिए और समय की जरूरत है।

यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा, “हम तैयार हैं लेकिन एजेंसियों को नए सिस्टम पर स्विच करने के लिए और समय की जरूरत है। हमने इसलिए एक जुलाई तक का एक महीने का और समय दे दिया है। यह समय सीमा एजेंसियों जिनमें टेलिकॉम कंपनियां, बैंक, राज्य सरकार आदि शामिल हैं, को हो रही दिक्कतों और आंतरिक काम के बोझ को देखते हुए बढ़ाया गया है।”

क्या है वीआईडी-

वीआईडी 16 अंकों का एक रैंडम अस्थाई नंबर है जिसे आधार नंबर के साथ मैप किया हुआ है। जनवरी में जारी बयान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने स्पष्ट किया था कि जनरेट किये गए वीआईडी से किसी का भी आधार नंबर निकाला नहीं जा सकता। इस वीआईडी नंबर को आधार नंबर की तरह से ऑथेंटिकेट करने के उदेश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

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