हाईकोर्ट की दो टूक: ट्विटर को नए आईटी नियमों का करना होगा पालन

तमाम विरोध के बाद माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर भारत सरकार की सोशल मीडिया कई नई गाइडलाइन के लिए राजी हो गया है। ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि उसने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का अनुपालन कर लिया है और 28 मई को ही उसने शिकायत अधिकारी को भी नियुक्त कर दिया है, हालांकि ट्विटर ने शिकायत अधिकारी के नाम के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। 

कोर्ट ने कहा कि यदि डिजिटल मीडिया संबंधी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों पर रोक नहीं लगाई गई है तो ट्विटर को इनका पालन करना होगा। इस टिप्पणी के साथ ही न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अधिवक्ता अमित आचार्य की याचिका पर केंद्र और सोशल मीडिया मंच ट्विटर को नोटिस जारी कर उन्हें अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।


अमित आचार्य ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ट्विटर ने नियमों का पालन नहीं किया है। दूसरी ओर, ट्विटर ने अदालत के समक्ष दावा किया कि उसने नियमों का पालन किया है और एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस दावे को गलत ठहराया। अदालत ने कहा, ‘‘यदि इन (नियमों) पर रोक नहीं लगाई गई है, तो उन्हें इसका पालन करना होगा।’’

आचार्य ने वकील आकाश वाजपेयी और मनीष कुमार के जरिए दर्ज कराई गई याचिका में कहा कि जब उन्होंने कुछ ट्वीट के बारे में शिकायत दर्ज करवाने का प्रयास किया, तब उन्हें सरकारी नियमों का अनुपालन कथित रूप से नहीं किए जाने के बारे में पता चला।

इससे पहले व्हाट्सएप भी नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए तैयार नहीं था लेकिन सूत्रों के मुताबिक उसने भी नई गाइडलाइन को लागू कर लिया है और शिकायत अधिकारी की जानकारी सरकार को सौंप दी है। व्हाट्सएप से पहले फेसबुक और गूगल ने कहा बिना किसी विरोध नई गाइडलाइन को लागू किया है।

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