फ्लाइट्स में चलने वाले यात्रियों के लिए जारी किये ये नियम, नहीं किया पालन तो…
डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने अब फ्लाइट्स में चलने वाले यात्रियों के लिए नए SOP जारी किए हैं. DGCA ने निर्देश दिये हैं कि यात्रियों को हवाई जहाज में सफर करते समय COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा जिसमें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना शामिल है. यदि कोई यात्री इन नियमों का पालन नहीं करता है तो सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जा सकता है और चेतावनी के बाद उनपर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी. नये नियम इस प्रकार हैं.
1. यात्रियों को हवाई यात्रा के दौरान हर समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों को बनाए रखना होगा. एक्सेप्शनल कंडीशंस को छोड़कर मास्क नाक से नीचे नहीं जाना चाहिए.
2. हवाई अड्डे के प्रवेश पर तैनात पुलिस कर्मी या CISF के जवान यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी को भी बिना मास्क पहने हवाई अड्डे में प्रवेश करने की अनुमति न हो. CASO और अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों को इसे व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करना होगा.
3. हवाई अड्डे के निदेशक / टर्मिनल प्रबंधक, यह सुनिश्चित करेंगे कि यात्री ठीक से मास्क पहने हों और हवाई अड्डे के परिसर के भीतर हर समय सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें.
4. यदि कोई भी यात्री COVID – 19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है, तो उसे उचित चेतावनी के बाद सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा.
5. विमान में, यदि कोई यात्री बार-बार चेतावनी देने के बाद भी सही ढंग से मास्क नहीं पहन रहा है, तो उसे टेक-ऑफ से पहले ही डी-बोर्ड कर दिया जाएगा.
यदि विमान में कोई भी यात्री मास्क पहनने से इनकार करता है या बार-बार चेतावनी के बाद भी COVID-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, तो ऐसे यात्री को ‘Unruly Passenger’ की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और संबंधित एयरलाइन ऐसे यात्री को तय नियमों के अनुसार ट्रीट करेंगे.