1 जनवरी से बदल रहे हैं ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

हर किसी को बेसब्री से नए साल का इंतजार है। 2020 की कढ़वी यादें भुलाकर हर कोई नए साल में नई शुरुआत करना चाहता है। इस बीच, यह जानना भी बहुत जरूरी है कि 1 जनवरी 2021 से कौन से नियम बदल रहे हैं या नए नियम लागू हो रहे हैं। घरेलू रसोई गैस के दामों में तो हर माह की तरह बदलाव होगा ही, लेकिन कई ऐसे नियम में बदल रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। कहीं राहत महसूस होगी, तो कहीं जेब पर बोझ बढ़ेगा। जानिए 1 Jan 2021 से लागू हो रही नई व्यवस्था के बारे में

फास्टैग अनिवार्य: 1 Jan 2021 से सरकार फास्टैग अनिवार्य करने जा रही है। जिन लोगों के वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा होगा, उनसे भारी जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। फास्टैग के बिना नए वाहनों का रिजस्ट्रेशन खत्म कर दिया गया है। वहीं नए साल में इसके बिना थर्ड पार्टी बीमा भी नहीं मिलेगा।

कॉन्टैक्टलेस कार्ड कीजिए 5000 रुपए तक का भुगतान: कॉन्टैक्टलेस कार्ड धारकों के लिए 1 जनवरी 2021 से सुविधा बढ़ने वाली है। आरबीआई के दिशानिर्देशों को अनुसार, अब इस तरह कार्ड से 2000 रुपए के बजाए 5000 रुपए तक का भुगतान किया जा सकेगा। इसी साल दिसंबर में हुई मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक के दौरान यह फैसला हुआ था और बाद में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी आधिकारिक घोषणा की थी।

महंगे हो जाएंगे कारें, दो पहिया: जो लोग नए साल में कार या दोपहिया वाहन खरीरने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि नए साल में इनकी कीमत 5 फीसदी तक बढ़ने जा रही है। देश की नामी कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी इंडिया, निसान, रेनॉ इंडिया, होंडा कार्स, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, फोर्ड इंडिया, इसूजू, बीएमडब्ल्यू इंडिया, ऑडी इंडिया, फॉक्सवैगन कार, हीरो मोटोकॉर्प पहले ही इस बारे में जानकारी दे चुके हैं।

सभी बीमा कंपनियों से मिलेगा सरल जीवन बीमा:1 जनवरी से देश की सभी बीमा कंपनियों पर सरल जीवन बीमा मिलेगा। बीमा नियामक IRDAI ने बीते दिनों इस संबंध में आदेश जारी किया था। IRDAI ने कहा था, नया कारोबार शुरू करने वाली सभी बीमा कंपनियों को अगले साल 1 जनवरी से स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रॉडक्ट्स लाना जरूरी होगा। यह पॉलिसी 18 से 65 वर्ष के नागरिकों के लिए है, जिसमें 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का बीमा होगा।

नए साल में चेक की धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम: चेक से भुगतान का नया नियम 1 जनवरी 2021 से लागू होने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत जो भी शख्‍स 50,000 रुपए या इससे अधिक का चेक जारी करेगा, उसे इलेक्‍ट्रॉनिक तरीके से चेक की डेट, पाने वाले का नाम, देने वाले का नाम, भुगतान की राशि आदि के संबंध में दोबारा जानकारी दर्ज करना होगी। जो भी व्‍यक्ति यह चेक जारी कर रहा है, वह इसकी जानकारी SMS, Mobile App, Internet Banking या ATM जैसे माध्‍यमों से भी दे सकता है।

छोटे व्यापारियों को ब्रिकी रिटर्न में राहत: ब्रिकी रिटर्न यानी GSTR-3B को लेकर छोटे कारोबारियों को राहत मिलने जा रही है। दरअसल, सालाना 5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अब तक मासिक आधार पर 12 रिटर्न दाखिल करने होते थे। अब जनवरी 2020 से केवल 4 बिक्री रिटर्न दाखिल करने होंगे। नई व्यवस्था के मुताबिक, जनवरी से छोटे कारोबारियों को साल में 4 जीएसटीआर-3बी और 4 जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने होंगे।

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