यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत इन राज्यों में लॉकडाउन को लेकर आई ये बड़ी खबर, गाइडलाइन जारी…

देश में कोरेाना वायरस की बेकाबू रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसे रोकने के लिए अलग-अलग राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है और उसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाने का अधिकार राज्यों को दिया है। आइये जानते हैं कि राज्यों में लॉकडाउन की क्या है स्थिति और उसके लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है।   

महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों का देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन (Lockdown) जैसी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। ये पाबंदियां 14 अप्रैल की शाम 8 बजे से लागू हो चुकी हैं जो एक मई तक जारी रहेंगी। पूरी राज्‍य में धारा 144 भी लागू कर दी गई हैं। कोरोना के मामले नहीं घटने पर संपूर्ण लॉकडाउन की भी मांग की गई है। बता दें कि एक मई तक आवश्‍यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। हालांकि इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस पहले की तरह ही सामान्‍य रूप से जारी रहेगी, लेकिन निजी वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। राज्य सरकार ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में ग्रोसरी, सब्जियों की दुकानें, बेकरी और डेयरियां सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही खुलेंगी। इसके अलावा चिकन, मटन, अंडा और मछली बेचने वाली दुकाने के लिए भी यही आदेश है। 

यूपी में शनिवार और रविवार को रहेगा कोरोना कर्फ्यू 

कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अब प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन (कोरोना कर्फ्यू) लगाने का फैसला लिया है। इसके पहले 15 मई तक पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक पूर्ण बंदी घोषित की गई थी, जिसमें शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया गया था। रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू अभी भी लागू है।   

बिहार से लगा नाइट कर्फ्यू

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बिहार में 19 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। रात्रि नौ बजे से सुबह सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके पहले शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, स्‍टेडियम, संग्रहालय, जिम, धर्म स्‍थल आदि बंद हैं। इन्‍हें 15 मई तक बंद किया गया है। खेलकूद की गतिविधियों व सार्वजनिक आयोजनों पर भी 15 मई तक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। पहले 18 अप्रैल तक बंद स्‍कूल-कॉलेज व कोचिंग संस्‍थान 15 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। स्‍कूल-कॉलेज की परीक्षाएं भी स्‍थगित कर दी गईं हैं।

दिल्ली में बढ़ाया गया लॉकडाउन 

दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए केजरीवाल सरकार ने 26 अप्रैल से 2 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। दो मई सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। रेस्तरां में जाकर खाने पर पाबंदी होगी। सभी बाजार बंद रहेंगे। इसे दौरान बीमार लोगों को अस्पताल जाने की छूट मिलेगी। इसके अलावा बीमार लोगों को अस्पताल जाने और अस्पताल से आने की छूट रहेगी। डीटीसी बसें और दिल्ली मेट्रो का संचालन जारी रहेगा। ऑटो व टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं चलती रहेगी। उसमें बैठने वालों को ई-पास या आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। अस्पताल, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, जिलाधिकारी, बिजली, पानी, सफाई से जुड़े लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी।

भोपाल समेत MP के इन पांच बड़े शहरों में बढ़ा ‘लॉकडाउन’

एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल समेत छिंदवाड़ा, रतलाम, सागर और जबलपुर में जारी पाबंदियों को बढ़ा दिया है। भोपाल में अब तीन मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रहेंगी। वहीं, छिंदवाड़ा, रतलाम, सागर और जबलपुर में ये प्रतिबंध 1 मई तक के लिए रहेगा। हालांकि सरकार ने इसे कर्फ्यू बताया है, लेकिन पाबंदियां लॉकडाउन (Lockdown) जैसी ही हैं।

   

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