आज से हुए ये 10 बड़े बदलाव, कार, घर और Income Tax से लेकर…

आज एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही आपकी जिंदगी में कई नई चीजें जुड़ गईं हैं. इनमें ज्यादातर बदलाव आपकी जेब और आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं. हम आपको बताने जा रहे हैं वो 10 बड़े बदलाव जो आज से लागू हो चुके हैं. जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. 

1. PF के मिलने वाले ब्याज पर टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में PF निवेश पर टैक्स का ऐलान किया था. इस नियम के तहत PF में 2.5 लाख रुपये तक के निवेश पर जो ब्याज मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर निवेश की राशि पर जो भी ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स चुकाना होगा. दूसरा बदलाव ये है कि अगर बिना नियोक्ता के योगदान पर PF में 5 लाख तक निवेश टैक्स फ्री रहेगा, यानी जो लोग PPF या VPF में निवेश करते हैं वो साल में 5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं.

2. पहले से भरे होंगे ITR फॉर्म

1 अप्रैल से अब ITR फॉर्म में काफी सारी जानकारियां पहले से भरी होंगी. ITR फॉर्म में टैक्सपेयर्स की सैलरी की जानकारी, टैक्स पेमेंट, TDS जैसी जानकारियां पहले से मौजूद हैं, जिससे कंप्लायंस का बोझ कम हो. अब टैक्सपेयर्स के लिस्टेड सिक्योरिटीज से कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड इनकम और बैंकों, पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले ब्याज की जानकारी भी पहले से भरी होगी. इस कदम से टैक्स रिटर्न भरना अब ज्यादा आसान हो जाएगा

3. नहीं भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न!

इस साल निर्मला सीतारमण ने 75 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से राहत देने का ऐलान किया था. यानी जिन लोगों की उम्र 75 साल या इससे ज्यादा है उन्हें 1 अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा. हालांकि ये फायदा सिर्फ उन्हीं बुजुर्गों के लिए है जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं.

4. डिविडेंड इनकम पर एडवांस टैक्स 

1 अप्रैल 2021 से डिवेडेंड के पेमेंट या घोषणा के बाद ही डिविडेंड इनकम पर एडवांस टैक्स की देनदारी बनेगी. सेक्‍शन 234सी में इसे लेकर जरूरी संशोधन किए गए हैं कि डिविडेंड पर एडवांस टैक्‍स लायबिलिटी तभी बने जब यह वास्तव में मिल जाए. यह टैक्‍सपेयर्स के लिए राहत की खबर है.

5. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स

जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं उनके लिए ये खबर बेहद जरूरी है. इक्विटी शेयर पर 1 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. इससे ज्यादा यानी 1 लाख के ऊपर जो अमाउंट होगा, उस पर 10 परसेंट की दर से टैक्स लगेगा. 

6. ITR नहीं भरने पर दोगुना TDS, TCS

केंद्र सरकार ने ITR फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए TDS के नियमों को उन लोगों के लिए कड़ा कर दिया है जो ITR फाइल नहीं करते हैं. इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ दिया है. इसके मुताबिक, अगर कोई शख्स आईटीआर नहीं फाइल करता है तो 1 अप्रैल 2021 से उससे दोगुना टीडीएस वसूला जाएगा. नए नियमों के मुताबिक, टीडीएस में बढ़ोतरी होगी. 1 अप्रैल 2021 से टीडीएस और टीसीएल के रेट 10-20 प्रतिशत होंगे, जो सामान्य तौर पर 5-10 प्रतिशत हैं. जो लोग आईटीआर नहीं फाइल करेंगे, सरकार उनसे दोगुने दर से टीडीएस की वसूली करेगी.

7. PMAY में सब्सिडी बंद होगी!

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 31 मार्च 2021 के बाद से मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) को नया घर खरीदने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी. इस योजना में सालाना 6 लाख  से 18 लाख रुपये कमाने वालों को MIG कैटेगरी में रखा गया है. MIG कैटेगरी में अधिकतम 2.35 लाख रुपये की सब्सिडी मिलती है. जबकि लोअर इनकम ग्रुप (LIG) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी मिलती है. हालांकि LIG और EWS कैटेगरी के लिए सब्सिडी 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी. 

8. कार में डुअल एयर बैग अनिवार्य होगा

1 अप्रैल से कारों में नए सेफ्टी स्टैंडर्ड लागू हो गए हैं. सभी गाड़ियों में ड्राइवर सीट के साथ साथ फ्रंट पैसेंजर के लिए भी एयर बैग अनिवार्य होगा. मौजूदा कारों के मॉडल्स के लिए नया नियम 31 अगस्त 2021 से लागू हो जाएगा, जिसकी पहले प्रस्तावित डेडलाइन जून 2021 थी, जिसको अब बढ़ा दिया गया है. पिछले साल दिसंबर में सरकार ने सभी कारों में फ्रंट पैसेंजर के लिए एयरबैग अनिवार्य करने के लिए लोगों से प्रतिक्रियाएं और सुझाव मांगे थे. हालांकि इससे कारों के दाम भी बढ़ेंगे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button