आइपीसी की धारा 124ए के तहत राजद्रोह पर सजा के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई….

भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 124ए के तहत राजद्रोह पर दंड के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। इस मामले में कल यानी बुधवार को भी सुनवाई हुई थी। केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है।

बता दें कि देश की शीर्ष अदालत ने 27 अप्रैल को हुई अंतिम सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए आज यानी 5 मई की तारीख तय की थी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने तब कहा था कि इस मामले में और स्थगन नहीं दिया जाएगा। अदालत ने कहा था कि स्थगन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगी।

केंद्र सरकार का जवाब

इस मामले में केंद्र ने अदालत में हलफनामा दायर किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि इसका मसौदा तैयार है और वह सक्षम प्राधिकारी से पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहा है। राजद्रोह से संबंधित दंडात्मक कानून के दुरुपयोग से चिंतित शीर्ष अदालत ने पिछले साल जुलाई में केंद्र सरकार से पूछा था कि वह उस प्रविधान को निरस्त क्यों नहीं कर रही जिसे स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने और महात्मा गांधी जैसे लोगों को चुप कराने के लिए अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किया गया। अदालत ने कहा था कि उसकी मुख्य चिंता कानून का दुरुपयोग है जिसके कारण मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

बीते साल जुलाई में एक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा था, ‘यह एक औपनिवेशिक कानून है। यह स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए था। इसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक को चुप कराने के लिए किया था। क्या आजादी के 75 साल बाद भी यह जरूरी है?’

बता दें कि याचिकाकर्ताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, मणिपुर से पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेमचा और छत्तीसगढ़ से कन्हैया लाल शुक्ला शामिल हैं।

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