Supreme Court का बड़ा फैसला, CBSE 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम फीस नहीं होगी माफ
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोविड-19 के मद्देनजर मौजूदा अकादमिक वर्ष में 10वीं एवं 12वीं कक्षा के सीबीएसई (CBSE) छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है।
जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच ने मंगलवार को एनजीओ ‘सोशल ज्यूरिस्ट’ द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 सितंबर के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि अदालत सरकार को ऐसा करने का निर्देश कैसे दे सकती है? आप सरकार के पास जाएं।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि महामारी के कारण कई छात्रों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।