सुप्रीम कोर्ट आज करेगा SBI की अर्जी पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक याचिका पर सुनवाई करेगी। भारतीय स्टेट बैंक ने राजनीतिक दलों द्वारा नकदी में परिवर्तित किए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है।

SBI के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई का किया अनुरोध

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगी। बता दें कि इस याचिका में एसबीआई के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया है। आरोप लगाया गया है कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे का विवरण चुनाव आयोग को छह मार्च तक सौंपे जाने संबंधी शीर्ष अदालत के निर्देश की जानबूझकर अवमानना की है।

कौन-कौन हैं पीठ में शामिल?

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ में जज संजीव खन्ना, जज बी.आर. गवई, जज जे.बी. पारदीवाला और जज मनोज मिश्रा शामिल हैं। पीठ आज सुबह SBI की याचिका पर सुनवाई करेगी

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ऐतिहासिक फैसला

  • उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक चुनावी बॉन्ड से संबंधित एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।
  • कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे असंवैधानिक करार दिया था।
  • साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था।
  • हालांकि, एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है।
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