शादी में मेहमानों की संख्या कम करने पर आप ने SC पूछा सवाल, अतक क्यों किया इंतजार?

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना के (COVID-19) के मामलों में फिर से हुई वृद्धि को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केजरीवाल सरकार की खिंचाई की है। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से पूछा है कि शादियों में मेहमानों की संख्या कम करने के लिए अब तक इंतजार क्यों किया गया। बता दें कि, कोरोना को काबू करने के लिए दिल्ली सरकार ने शादी समारोह में मेहमानों की संख्या को 200 से घटाकर 50 करने का निर्णय लिया है।

कोर्ट ने पूछा कि आपने शादी समारोहों में लोगों की संख्या सीमित करने के लिए 18 दिन तक क्यों प्रतीक्षा की? इस अवधि में कितने लोगों की कोविड-19 से मौत हुई। अदालत ने दिल्ली सरकार से कोविड-19 से निपटने के नए कदमों पर कहा कि आपको नींद से जगाया गया और हमारे सवाल पूछने के बाद आप पलट गए।

हाईकोर्ट ने इस बात को भी संज्ञान में लिया कि मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाए रखने के लिए जुर्माना लगाने का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा है।

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दिल्ली में शादी में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत

राजधानी में होने वाले शादी समारोहों में अब फिर से 200 के बजाय केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अतिथियों की पहले की संख्या सीमा को बुधवार को वापस ले लिया है।

डीडीएमए के अध्यक्ष उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राजधानी में शादी समारोह में केवल 50 लोगों को शिरकत करने की अनुमति देने के ‘आप’ सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया है। दिल्ली सरकार ने 31 अक्टूबर को शादी समारोह में 200 लोगों तक को शामिल हो होने की इजाजत दे दी थी। सरकार ने अनलॉक की अवधि के दौरान 50 लोगों की सीमा तय की हुई थी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा था कि उनकी सरकार ने शहर में शादी में 200 लोगों के शामिल होने देने के पहले आदेश को वापस लेने का फैसला किया है। बुधवार को आदेश में मुख्य सचिव विजय देव ने कहा कि शहर में कोरोना वायरस के मामलों में अचानक हुई बढ़ोतरी की वजह से फैसला किया गया है जो विभिन्न कारकों के कारण बढ़ते प्रदूषण स्तर की वजह से और बढ़ गया है।

विजय देव ने कहा कि बंद स्थानों पर हॉल की कुल क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी, लेकिन 50 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही, मास्क लगाना, एक-दूसरे से दूरी बनाना, थार्मल जांच करना और हाथ धोना या सैनिटाइज करना अनिवार्य रूप से जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि खुले स्थानों पर भी 50 लोगों की ही सीमा रहेगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों, पुलिस उपायुक्तों और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि आदेश का सख्ती से पालन हो।

दिल्ली में 28 अक्टूबर के बाद से कोरोना वायरस के मामलों में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जब पांच हजार से अधिक नए मामले सामने आए थे। 11 नवंबर को यहां आठ हजार से अधिक नए मामले सामने आए थे।

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