हालांकि एसटीपी लगने के बाद हज हाउस खुल जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट का कहा है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने एक याचिका का निस्तारण करते हुए प्रदूषण बोर्ड को जांच करने का आदेश दिया था कि हज हाउस परिसर में एसटीपी न होने की वजह से इससे निकलने वाला पानी कहां जाएगा।
बोर्ड ने इस बात की जांच की और पाया कि बिना एसटीपी दूषित जल का निस्तारण संभव नहीं है। बता दें कि बोर्ड की रिपोर्ट के बाद एनजीटी ने हज हाउस को सील करने का आदेश दिया। एसटीपी का निर्माण होने के बाद ही हज हाउस को खोल दिया जाएगा।