जेल में राम रहीम को नही आती नींद, ऐसे गुजारी पूरी रात

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों के यौन शोषण के जुर्म में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है. सजा मिलने के बाद रात राम रहीम पूरी रात जेल के बैरक में जागता रहा और इधर से उधर टहलता रहा. गुरमीत को खाने में 4 रोटी और सब्जी दी गई थी, लेकिन उसने सिर्फ आधी रोटी ही खाई. राम रहीम को जेल प्रशासन ने नया कैदी नंबर 8647 दिया है.
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डेरा सच्चा सौदा रहते हुए अरबों की संपत्ति बनाने वाले राम रहीम को माली के अलावा फैक्ट्री में भी काम करना होगा. इसके लिए उसे 40 रुपये रोज का मेहनताना दिया जाएगा. सोमवार की दोपहर सीबीआई की विशेष कोर्ट ने रोहतक जेल में राम रहीम को 20 साल जेल की सजा सुनाई. सजा सुनने के बाद रामरहीम फर्श पर ही बेसुध बैठ गया और माफी मांगने लगा.
दो मामलों में 10-10 साल की जेल
बता दें कि अपनी दो शिष्याओं के साथ 18 साल पहले दुष्कर्म करने और आपराधिक धमकी देने के जुर्म में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दो मामलों में 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है.
रोहतक के सुनारिया जिला जेल की लाइब्रेरी में ही लगाई गई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद राम रहीम के वकील एसके गर्ग नरवाना ने कहा कि दोनों ही सजा बारी-बारी से भुगतनी होंगी.
हर पीड़िता को 10-14 लाख का मुआवजा
चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर के जरिये रोहतक पहुंचे और डेरा प्रमुख को सजा सुनाने वाले सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने अपने फैसले में कहा कि जुर्माने की राशि में से ही प्रत्येक पीड़िता को 14-14 लाख रुपये बतौर मुआवजा दिया जाए.
इससे पहले अदालत के फैसले को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही और ऐसी खबरें चलीं कि डेरा प्रमुख को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है. बाद में डेरा प्रमुख के वकील ने स्थिति स्पष्ट की.
अदालत ने शुक्रवार को डेरा प्रमुख को 1999 में अपनी दो शिष्याओं से दुष्कर्म करने और आपराधिक धमकी देने का दोषी करार दिया था. मामले में शिकायत 2002 में दर्ज हुई थी.
सजा सुनते ही रोने लगा रामरहीम
सुनारिया जिला जेल में लगी इस अदालत में नाटकीयता भी देखने को मिली, जब गुरमीत राम रहीम हाथ जोड़कर रुआंसे अंदाज में न्यायाधीश से माफ करने का अनुनय करने लगे. जैसे ही सजा सुनाई गई राम रहीम वहीं फर्श पर बैठ गए और रोने लगे. जेल के वार्डन ने राम रहीम को वहां से हटाया.
पंचकूला में शुक्रवार को अदालत द्वारा डेरा प्रमुख को दोषी करार दिए जाने के बाद पूरे हरियाणा में व्यापक हिंसा फैल गई थी, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई और 264 लोग घायल हो गए. अदालत के सूत्रों ने बताया कि सजा सुनाने के लिए अदालत की कार्रवाई सोमवार को अपराह्न 2.30 बजे शुरू हुई और न्यायाधीश ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए 10-10 मिनट का समय दिया.
बचाव पक्ष के वकील ने जहां दुष्कर्म के दोषी डेरा प्रमुख के सामाजिक कार्यो और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए न्यूनतम सजा की मांग की, वहीं अभियोजन पक्ष के वकील ने दोषी के कृत्य का हवाला देते हुए अधिकतम सजा सुनाने की मांग की. अभियोजन पक्ष ने इसे ‘दुलर्भतम’ मामला मानने की मांग की.





