PPF के नियमों में हुआ ये बड़ा बदलाव, हर किसी को जानना बेहद जरुरी

केंद्र सरकार की योजना पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार ने इसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर इसकी सूचना भी दे दी है। नए लागू हुए नियमों के तहत अब पीपीएफ अकाउंट अटैचमेंट यानी जब्त के योग्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि अकाउंट धारक से किसी भी तरह की लेनदारी के मामले में बैंक द्वारा जारी नोटिस के बावजूद उस व्यक्ति के पीपीएफ खाते में रखी बड़ी रकम को अटैच नहीं कर सकेंगे।
मैच्योर होने के बाद भी बढ़ा सकेंगे PPF अकाउंट
नए नियमों में यह भी कहा गया है कि खाता खोलने के 15 साल पूरे होने पर जब यह मैच्योर हो जाएगा तो खाता धारक के पास यह विकल्प होगा कि वो इस खाते को 5 साल के लिए और आगे बढ़ा सके।
पांच साल बाद निकाल सकेंगे पैसे
PPF के नियमों में एक और अहम बात यह कही गई है कि खाता धारक उसके खाते के 5 साल पूरे होने के बाद कभी भी अकाउंट से पैसे निकाल सकेगा। यूजर चौथे साल के अंत से इसमें पैसे निकालने की अनुमति होगी। हालांकि, यूजर तब 40 प्रतिशत रकम ही निकाल सकेगा।
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दिव्यांग या नाबालिग का खोल सकेंगे खाता
नियम में यह भी कहा गया है कि किसी नाबालिग या मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे या शख्स का खाता उसके गार्जियन खोल सकेंगे। यह खाता फॉर्म नंब-1 भरकर कोई भी खुलवा सकता है। वैसे बता दें कि पीपीएफ में जॉइंट अकाउंट खुलवाने का कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है।
एक साल में इतने तक का अंशदान
पीपीएफ खाते में अंशदान की बात है तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट होल्डर कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकेंगे। यह नियम किसी भी शख्स के लिए लागू होगा फिर चाहे वो खाता किसी मानसिक विकार से पीड़ित के नाम पर उसके गार्जियन ने ही क्यों ना खुलवाया हो।





