पारले को मुआवजा देने का आदेश, बिस्कुट के पैकेट में निकला कीड़ा!

ठाणे: यहां एक उपभोक्ता अदालत ने बिस्कुट बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी पारले और एक खुदरा विक्रेता को कीड़े लगे बिस्कुट का एक पैकेट बेचने को लेकर एक उपभोक्ता को 35,000 रुपये का मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है. ठाणे के अतिरिक्त जिला उपभोक्ता निवारण मंच ने मोहम्मद जुबेर शेख की एक शिकायत पर इस सप्ताह की शुरुआत में यह आदेश जारी किया है.
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शिकायत में कहा गया था कि उसने नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर इलाके में 25 रुपये का पार्ले-जी बिस्कुट का एक पैकेट खरीदा था और उसने इस पैकेट के अंदर कीड़े पाए थे. संपर्क किए जाने पर पारले के ‘केटेगरी हेड फॉर बिस्किट’ मयंक शाह ने कहा कि कंपनी इस आदेश से अवगत नहीं है.





