केंद्र सरकार की ओर से भारत में नए वाहनों के लिए पेश किया गया न्यु रजिस्ट्रेशन मार्क, जाने पूरी डिटेल

केंद्र सरकार की ओर से नई पहल की गई है। भारत में नए वाहनों के लिए न्यु रजिस्ट्रेशन मार्क पेश किया गया है। संसद में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई, जिसमें नए वाहनों-भारत श्रृंखला (बीएच-सीरीज़) के लिए एक न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क सामने रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि, वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, इस पंजीकरण चिह्न के लिए किसी नए रजिस्ट्रेशन मार्क के असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी।

आपको बता दें सरकार द्वारा की गई शुरुआत के बाद, वाहनों को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर किसी प्रकार की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। पेश किए गए नए रजिस्ट्रेशन मार्क वाहन चालकों के लिए काफी आसान होने वाली है। शिफ्टिंग के लिए आपके वाहन में नया BH-सीरीज का पंजीकरण चिह्न रहना जरूरी होगा, जिससे आप सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, साथ ही साथ वाहन पर पंजीकरण चिह्न मिलने के बाद आपको किसी प्रकार का री- रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा।

कौन-कौन कर सकता है आवेदन

नई बीएच सीरीज नंबर प्लेट हर वाहन मालिकों के लिए नहीं है। बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन केवल वही कर सकते हैं, जिनकी नौकरी एक से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होती रहती है, जैसे कि सेना के कर्मचारी या अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय विभाग और निजी या सेमी सरकारी कार्यालय जिनके देश के कम से कम चार प्रांतों में आफिस मौजूद हैं। ऐसे कर्मी अपने वाहनों का बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन करा सकते है।

बता दें कि बीएच सीरीज में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। भारत सीरीज लेने के बाद वाहन मालिक को दूसरे राज्य का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेने की कोई जरूरत नहीं होगी, हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू है जैसे कि प्राइवेट या सेमी-सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए देश भर में कम से 4 राज्यों में उनके ऑफिस होना अनिवार्य है, सिर्फ तभी वह वाहन मालिक बीएचएस सीरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

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