अब Income tax refund की रकम टैक्‍सपेयर के खातों में होगी क्रेडिट, जल्‍दी चेक करें अपना अकाउंट

Income Tax Dept ने दो अच्‍छे काम किए हैं। एक तो उसने Income tax refund की रकम टैक्‍सपेयर के खातों में क्रेडिट कर दी है। दूसरी, आयकर विभाग ने अपने पोर्टल पर वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए कर ऑडिट उपयोगिता फार्म को अपलोड किया है।

CBDT की मानें तो उसने 1 अप्रैल 2021 से 25 अक्‍टूबर 2021 के बीच 77.92 टैक्‍स पेयर को 1,02,952 करोड़ रुपए रिफंड के तौर पर दिए हैं। अगर आपका भी टैक्‍स रिफंड अटका है तो आप खाता चेक कर पता लगा सकते हैं कि विभाग ने उसका पेमेंट किया या नहीं। CBDT के मुताबिक 76,21,956 मामलों में 27,965 करोड़ रुपए का इनकम टैक्‍स रिफंड भेजा गया है जबकि 1,70,424 मामलों में 74,987 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट टैक्‍स रिफंड आया है।

दूसरी तरफ अगर कारोबारी साल 2020-21 (आकलन वर्ष 2021-22) में व्यापार की बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां 10 करोड़ रुपये से ज्‍यादा हैं, तो आयकर कानून के तहत करदाताओं को अपने खातों का ऑडिट करवाना जरूरी है। पेशेवरों के मामले में यह सीमा 50 लाख रुपये है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए यह सीमा क्रमश: 5 करोड़ रुपये और 50 लाख रुपये है।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2022 है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इसे 15 जनवरी 2021 तक दाखिल करना था, हालांकि कंपनियां अभी भी संशोधित कर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल कर सकती हैं।

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