अब तीन साल बाद 25 फीसदी ही निकाल सकते हैं NPS में जमा पैसा

ईपीएफओ अंशधारकों के बाद अब नेशनल पेंशन स्कीम में अपना पैसा जमा करने वाले अंशधारकों को भी अब विथड्रॉल की सुविधा मिल गई है। पेंशन फंड रेग्यूलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने इसकी मंजूरी दे दी है।
निकाल सकेंगे 25 फीसदी रकम
पीएफआरडीए के अनुसार, एनपीएस अंशधारक अपनी जमा रकम का 25 फीसदी हिस्से का विथड्रॉल कर सकेंगे। इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। इन शर्तों में रिहायशी मकान खरीदने के लिए, गंभीर बीमारी का इलाज, बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए पैसे को निकाला जा सकेगा।
पीएफआरडीए ने एक परिपत्र में कहा कि जिन एनपीएस अंशधारकों ने तीन साल तक योगदान दिया है, वे कुछ निर्धारित खर्चों के लिए कुल कोष से 25 फीसदी राशि का निकास कर सकते हैं। इसमें कहा गया है, ‘अंशधारकों को अपने व्यक्तिगत खाते से कुल योगदान का अधिकतम 25 प्रतिशत निर्धारित उद्देश्य से निकालने की अनुमति होगी।’





