खबर आपके लिए: रसोई गैस की ब्लेक बिक्री को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने किया बड़ा बदलाव, यहां जानें पूरे नियम…

नई दिल्ली। रसोई गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग बिक्री को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार अगले महीने की शुरुआत में यानी नवंबर से रसोई गैस सिलेंडर को लेकर नया नियम लागू करने जा रही है। जिसके बाद सिलेंडर की होम डिलीवरी की व्यवस्था परी तरह से बदल जाएगी। अगर आप भी घर बैठे मंगवाते हैं सिलेंडर की होम डिलीवरी तो आप को इन नियमों को जानना है बेहद जरूरी।

OTP बताना होगा अनिवार्य

एक नवंबर से देश भर के सौ स्मार्ट सिटी में रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए वन टाइम पासवर्ड यानी OTP अनिवार्य हो जाएगा। दरअसल, सरकार का लक्ष्य है कि सही उपभोक्ता तक गैस सिलेंडर पहुंचे। इसे ही सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अब नए नियम लागू होने के बाद जब डिलीवरी ब्वॉय आपके घर सिलेंडर लेकर आएगा तो उन्हें OTP बताना अनिवार्य होगा।

ब्लैक मार्केटिंग को रोकने की पहल

बता दें कि सरकार गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए ये कदम उठा रही है। इस कदम से सिलेंडर से चोरी होने वाली गैस, चोरी होने वाले सिलेंडर और सही ग्राहकों की पहचान करने में आसानी होगी। नए नियम के तहत कस्टमर जैसी ही गैस सिलेंडर बुक करेंगे तो ग्राहक के मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा। इसी ओटीपी को, आपको जो डिलीवरी ब्वॉय आपके घर गैस सिलेंडर पहुंचाने आएगा, उसे बताना होगा।

ओटीपी शेयर किए बिना डिलिवर नहीं होगा सिलेंडर

एक नवंबर से ओटीपी शेयर किए बिना LPG गैस सिलेंडर डिलिवर नहीं हो पाएगा। फिलहास इस व्यवस्था को जयपुर और तमिलनाडु के कोयंबटूर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है। लेकिन अब एक नवंबर से देश भर के 100 स्मार्ट सिटीज में इस योजना का विस्तार किया जा रहा है। वहीं इन शहरों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर देशभर में इस नई व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा।

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