लखनऊ: राहुल गांधी के खिलाफ मामले की सुनवाई 27 मई को

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ख़िलाफ़ दाखिल परिवाद को खारिज किए जाने के मामले में दाखिल की गई निगरानी याचिका में राहुल गांधी की ओर से उनका जवाब दाखिल किया गया । एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंश नारायण ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 मई की तारीख़ तय की है।

बताते चले याचिका दायर करके निगरानीकर्ता ने बताया था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान वीर विनायक दामोदर सावरकर के ख़िलाफ़ जानबूझकर अपमानजनक बातें कही थी।जिसके बाद कोर्ट में राहुल गांधी के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की माँग वाली अर्ज़ी देकर आरोप लगाया था कि पदयात्रा के दौरान जानबूझकर एक सोची-समझी रणनीति एवं षड्यंत्र के तहत राहुलगांधी ने 17 नवंबर 2022 को अकोला महाराष्ट्र में वैमनस्यता पैदा करने के लिए भारतीय इतिहास के नायक सावरकर की सार्वजनिक मंच से निरंतर अमर्यादित आलोचना की।

कहा गया कि राहुल गांधीने देश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय विचारधारा के महानायक क्रांति वीर विनायक दामोदर सावरकर को राहुल गांधी ने निरंतर अंग्रेजों का पेंशनर, अंग्रेजों का नौकर, मददगार, अपनी रिहाई के लिए माफी मांगने वाला बताकर अनेकों दोषारोपण किया है।निचली अदालत ने पहले इस अर्ज़ी को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया था तथा बाद में उस परिवाद को क्षेत्राधिकार के बाहर बताते हुए ख़ारिज कर दिया था।निचली कोर्ट के इसी आदेश को निगरानी याचिका के ज़रिए चुनौती दी गई है।

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