Loksabha election 2019 : नहीं ले जा सकते वोटिंग के वक्त अपने साथ ये चीज़े

 

लोकसभा चुनाव 2019 के लिए दूसरे चरण की वोटिंग जारी है. दूसरे चरण में 12 राज्यों की 95 सीटों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चुनाव आयोग ने भी वोटिंग को लेकर तैयारी पूरी कर ली है. अगर आज आपके सीट पर भी वोटिंग हो रही है तो ऐसे में वोट डालने से पहले जान लीजिए कि वोटिंग के वक्त वोटर अपने साथ क्या-क्या नहीं ले जा सकते हैं…

 

– वोटिंग के वक्त मतदाता चुनाव बूथ पर मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकते हैं. वोटर्स के साथ मतदान केंद्र पर तैनात पीठासीन अधिकारी  को अपना मोबाइल ले जाने की अनुमति होगी.

– नियमों के अनुसार, जब तक किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति नहीं होती है, तब तक पुलिस अधिकारी को मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है.

– भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार मतदान केंद्र में एक साथ तीन से चार मतदताओं की जाने की अनुमति नहीं है.

– वहीं वोटर मतदान केंद्र में अपने साथ किसी प्रकार का हथियार और लिक्विड आइटम नहीं ले जा सकता है.

– वोटर शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि अगर आप तय समय से पहले मतदान केंद्र पहुंच जाते हैं तो आप 6 बजे के बाद भी वोटिंग कर सकते हैं.

– वहीं वोटर्स को अपने साथ पहचान पत्र ले जाना आवश्यक है.

– मतदान केंद्र पर कोई भी वोटर किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के प्रचार का सामान नहीं ले जा सकता है.

बता दें कि दूसरे चरण में तमिलनाडु की 37, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, असम, बिहार और ओडिशा की 5-5, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3, जम्मू कश्मीर की 2 और मणिपुर और पुडुचेरी की एक-एक सीटों पर मतदान हो रहा है. इसके साथ ही ओडिशा के 35 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग जारी है.

Back to top button