4 मई से 17 मई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन, जानिए जोन के हिसाब से पाबंदी

विश्व के 182 देश कोरोना संकट से गुजर रहे हैं. पिछले दस दिन में भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है. ऐसे में केंद्र सरकार ने एहतियातन तीसरी बार लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है. इस बार गृह मंत्रालय की तरफ से एक दिशा-निर्देश जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि अगले दो हफ्तों तक लॉकडाउन जारी रहेगा. यह निर्देश 4 मई से 17 मई तक के लिए है. हालांकि इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी गई है. गाइडलाइन में देशभर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा गया है. ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दी गई है.

दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है. उदाहरण के लिए इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा. इसके अलावा कार्यस्थल को समय- समय पर सैनिटाइज करना होगा.

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है. हालांकि, हवा और रेल सेवा के साथ ही तमाम चीजों पर पाबंदी अब जारी है.

– तीसरे लॉकडाउन के दौरान भी सभी रेल सेवाएं और हवाई सेवाएं पहले की तरह ही बंद रहेंगी. वहीं मजदूरों को अपने राज्य वापस भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है लेकिन इसमें आम लोग यात्रा नहीं कर सकते. अगर कोई व्यक्ति फंसा हो तो उसे राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही इस ट्रेन में बैठने की अनुमति होगी. रेलवे काउंटर पर टिकट खरीदने की व्यवस्था नहीं की गई है. जिन यात्रियों ने पहले ही रेल टिकट ले रखा है उनकी टिकट कैंसिल कर उन्हें राशि वापस भेज दी जायेगी. तीसरे लॉकडाउन के दौरान सबी मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी.

– सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. किसी भी स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों में कोई संचालन नहीं होगा.

– होटल-रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, जिम और अन्य फिटनेस सेंटर की सेवाएं फिलहाल बंद ही रहेगी. हालांकि, रिहायशी इलाकों में छोटी-छोटी दुकानों को खोलने की अनुमति है.

– सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स आदि भी बंद रहेंगे. हर तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है.

– सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाओं के साथ-साथ धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे. विशेष परिस्थितियों में और गृह मंत्रालय की अनुमति पर ही हवाई, रेल और सड़क मार्ग से जाने की अनुमति दी जाएगी.

– सभी गैरजरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. स्थानीय अधिकारी विनियोग के तहत आदेश जारी करेंगे. स्थानीय प्रशासन क्षेत्र में कर्फ्यू की स्थिति को बनाए रखेंगे.

– रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीनों ही जोन में 65 साल से ऊपर, अस्वस्थ लोगों, गर्भवती महिला और 10 साल के कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है.

– शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी. यहां शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी. हालांकि एकल दुकानों पर शराब की बिक्री होगी. शराब, पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा. सार्वजनिक जगहों पर इनका सेवन करने पर रोक रहेगी.

– रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब एग्रीगेटर्स (जिले में और दूसरे जिलों में जाने वाली बसें), नाई की दुकानें, स्पा और सैलून सब बंद रहेंगे.

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