31 अगस्त तक पीएफ खाते में लिंक करवा ले आधार कार्ड, 1 सितंबर से लागू हो रहे हैं नए नियम

अगर आप सरकारी या प्राइवेट जॉब करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो आपको 31 अगस्त तक पीएफ खाते को आधार कार्ड से लिंक करना होगा वरना आप नुकसान उठाने के लिए तैयार रहें। ईपीएफओ के नए नियम के मुताबिक प्रत्येक खाताधारक का पीएफ खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। यह नियम एक सितंबर 2021 से लागू होगा। 

बता दें ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार लिंक का फैसला लिया था। पहले यह डेड लाइन 31 मई थी यानी नए नियम एक जून से लागू होने वाले थे, लेकिन अब इसकी डेडलाइन बढ़ गई है। अब आपको 31 अगस्त तक अपने पीएफ खाते को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। यदि आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, तो पीएफ खाते में आने वाला नियोक्ता योगदान रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) नहीं भरा जा सकेगा। 

पीएफ खाते को आधार से ऐसे करें लिंक

  • सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या उसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
  • अब यहां आप अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉग-इन करें

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