दिल्ली में कोरोना के खतरे को देखते हुए आगामी 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक रहेंगे कई तरह के प्रतिबंध

 कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम हुए हैं, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। यही वजह है कि कोरोना के खतरे और प्रभाव को देखते हुए आगामी 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक कई तरह के प्रतिबंध रहेंगे। देश की राजधानी में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा प्रतिबंधित एवं वर्जित की गई गतिविधियां क्रमश: 31 अक्टूबर और एक नवंबर 2021 तक पहले की तरह ही प्रतिबंधित रहेंगी। इस संबंध में बृहस्पतिवार को डीडीएमए ने आदेश जारी कर स्थिति को स्पष्ट किया है। कुलमिलाकर यह दिल्ली मेट्रो के लाखों यात्रियों के लिए झटका है, क्योंकि लोग काफी दिनों से मांग कर रहे थे  कि मेट्रो में खड़े होकर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए यात्रा की अनुमति मिले।

डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना की स्थिति का अवलोकन करते हुए कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित एवं वर्जित करने के लिए गत 30 सिंतबर को एक आदेश जारी किया था जो 30 सितंबर की रात्रि 12 बजे से शुरू होकर 15 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक है। इस आदेश के तहत प्रतिबंधित एवं वर्जित गतिविधियों की समय को बढ़ाते हुए अब 31 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक के लिए कर दिया गया है। यानी कोरोना के दौरान इस आदेश में जिन प्रतिबंधित एवं वर्जित गतिविधियों का जिक्र किया गया है वे क्रमश 31 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगी।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि यह प्रतिबंधित गतिविधियों के संबंध में कोई नया आदेश 31 अक्टूबर या एक नवंबर से पहले आता है तो अंतत: वही लागू माना जाएगा।

यहां पर बता दें कि कोरोना के तहत शादी-विवाह, अन्य कार्यक्रमों में एवं कुछ गतिविधियों को लेकर समय-समय पर डीडीएमए ने गतदिनों कुछ निर्देश जारी किए हैं, जारी किए गए आदेशों के तहत अब उन निर्देशों की अवधि बढ़ाई जा रही है।

प्रतिबंधों के साथ इन्हें मिली है राहत

  • बिजनेस टू कंज्यूमर प्रदर्शनी की अनुमति है। 
  • बैंक्वेट हाल में आयोजन हो रहा है।
  • बसों और मेट्रो में खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं।
  • दिल्ली मेट्रो में 100 फीसद सिटिंग कैपिसिटी के लोगों को यात्रा करने की अनुमति है। वहीं, खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं है।
  • सभी तरह की बसों में भी 100 फीसद सीट क्षमता के साथ यात्रा की अनुमति है।
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ई-रिक्शा (2 यात्री), टैक्सी कैब ग्रामीण सेवा और फट फट सेवा (2 यात्री), मैक्सी कैब (5 यात्री), आरटीवी (11 यात्री) को भी अनुमति है।
  • रेस्तरां,बार, सिनेमा थियेटर, ऑडिटोरियम, एसेंबली हाल और मल्टीप्लेक्स 50 फीसद सीट क्षमता के साथ खुल रहे हैं।
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