गाड़ी चलाने के शौक में बच्चों ने माता-पिता को पहुंचाया सलाखों के पीछे

एक विशेष मजिस्ट्रेट अदालत ने 10 माता-पिता को एक दिन के लिए सलाखों के पीछे भेजा। इन अभिभावकों ने तेलंगाना के हैदराबाद शहर में अपने बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति दी थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम धारा 180 के तहत सभी आरोपियों को 500 रुपये का जुर्माना और एक दिन की रिमांड की सजा दी गई।

गाड़ी चलाने के शौक में बच्चों ने माता-पिता को पहुंचाया सलाखों के पीछे

अल्पसंख्यक ड्राइविंग के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई के बीच एक 14 वर्षीय किशोर को भी बालगृह में एक दिन की रिमांड की सजा सुनाई गई। इन सभी मामलों में, ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों को जब्त कर लिया जा रहा है। बाइक-कार चलाने वाले नाबालिकों और उनके माता-पिता को यातायात प्रशिक्षण संस्थान में परामर्श में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है और बाद में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है।

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