उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में कोर्ट ने अंसल बंधुओं पर लगाया इतने करोड़ का जुर्माना

 नई दिल्ली,  दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड ( Uphaar cinema fire) के मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए रियल एस्टेट व्यवसायी सुशील और गोपाल अंसल को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने अंसल बंधुओं पर 2.25- 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साल 1997 में हुए अग्निकांड में 59 लोगों की जान चली गई थी। आदेश सुनाए जाने के बाद जमानत पर छूटे दोषियों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट के आदेश पर सभी दोषियों को जेल भेजा जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने कोर्ट के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और दो अन्य दोषियों पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी सात-सात सजा की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों दोषियों पर तीन-तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है।

चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने सजा सुनाते हुए कहा कि रात-रात भर सोचने पर बाद मैने फैसला किया है कि ये लोग सजा के पात्र हैं। बता दें कि 13 जून, 1997 को हिंदी फिल्म ‘बॉर्डर’ की स्क्रीनिंग के दौरान उपहार सिनेमा में आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी। सिनेमा के मालिक अंसल बंधुओं पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिजन कोर्ट गए थे।

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