अगर अभी तक आपने नहीं किया ये काम तो करलें तुरंत, अगले महीने से रद्द हो जायेगा आपका…

आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है, यानी इसके लिए सिर्फ 10 दिन ही शेष हैं। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए सभी पैन कार्ड धारकों को स्टेटस की जांच कर आधार से जल्द-जल्द लिंक कराना चाहिए। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं। 

यहां बाएं तरफ लिखे क्विक लिंक विकल्प के लिंक आधार पर क्लिक करें।
नए खुले पेज के ऊपर की तरफ हाइपरलिंक होगा, जहां पहले ही आधार लिंक के आवेदन की जानकारी होगी।
इस हाइपरलिंक पर क्लिक कर आपको पैन व आधार की डिटेल भरनी होगी।
इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं।

यहां बाएं तरफ लिखे क्विक लिंक विकल्प के लिंक आधार पर क्लिक करें।
नए खुले पेज के ऊपर की तरफ हाइपरलिंक होगा, जहां पहले ही आधार लिंक के आवेदन की जानकारी होगी।
इस हाइपरलिंक पर क्लिक कर आपको पैन व आधार की डिटेल भरनी होगी।
इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं।
अगली स्लाइड में जानते हैं आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का तरीका
एसएमएस के जरिए
अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें।
इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।
इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
ऑनलाइन भी आसान है तरीका
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बाईं तरफ क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें।
अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसका ओटीपी संबंधित मोबाइल नंबर पर आएगा।
ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है। टैक्स एवं इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा था कि पैन कार्ड से जुड़ी गलत जानकारी देने पर भी 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही ऐसे लेनदेन में, जिसमें पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी भरना अनिवार्य होता है, वहां पैन कार्ड का विवरण नहीं देने पर भी आपको जुर्माना लग सकता है।

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