अभी अभी: हनीप्रीत की अर्जी पर सुनवाई हुई पूरी, कोर्ट ने दिया 12 घंटे का…
दो साध्वियों से बलात्कार के आरोप में सजा काट रहे राम रहीम की करीबी हनीप्रीत की अंतरिम जमानत पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनावाई हुई है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए हनीप्रीत के वकील प्रदीप कुमार आर्या से ये भी पूछा है कि जब यह मामला हरियाणा का है तो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका क्यों दाखिल की गई। इस पर हनीप्रीत के वकील ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि हनीप्रीत हरियाणा में खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही थी।
वहीं इस मामले पर हाईकोर्ट ने सुनावाई करते हुए हनीप्रीत को बारह घंटे की मोहलत देते हुए कहा है कि वे अपने आप ही बताएं कि इन बारह घंटों के दौरान वह कहां सरेंडर करेंगी। इस पर हनीप्रीत के वकील का कहना था कि सुरक्षा मिलने पर वह कहीं भी सरेंडर कर देंगी।
गौरतलब है की इस मामले को लेकर पुलिस ने हनीप्रीत की तलाश में दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में डेरा की प्रॉपर्टी पर छापा मारा था। लेकिन वो वहां नहीं मिली थी। पुलिस ने बताया कि हनीप्रीत की बेल एप्लीकेशन में ग्रेटर कैलाश के ए-9 ठिकाने का ही जिक्र किया गया था जिस वजह से पुलिस ने पंचकूला में हनीप्रीत के खिलाफ जारी हुए नॉन बेलेबल वारंट की तामील के लिए छापा मारा।
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बता दें कि हनीप्रीत के वकील प्रदीप कुमार आर्या ने दावा किया था कि हनीप्रीत ने पिटीशन पर सोमवार को दिल्ली में ही साइन किए थे। पंचकूला की एक कोर्ट ने हनीप्रीत की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। वहीं हनीप्रीत की तलाश में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कई जगह छापेमारी की गई लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग सका। इसके साथ ही साथ ऐसी रिपोर्ट्स भी आईं थी कि हनीप्रीत नेपाल भाग गई है। जिसको लेकर नेपाल बार्डर पर भी उसकी तलाश की गई थी। वहीं इस मामले पर दिल्ली पुलिस ने भरोसा दिलाते हुए कहा है कि अगर वह सरेंडर कर देती हैं तो वो हनीप्रीत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे।