MP: हाईकोर्ट ने जनसंख्या नीति के तहत दो जजों को किया बर्खास्त

जबलपुर.मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने जनसंख्या नीति के तहत जबलपुर और ग्वालियर में पदस्थ दो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) को बर्खास्त कर दिया है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद फहीम अनवर ने शनिवार को यहां बताया कि यह निर्णय जनसंख्या नीति के तहत 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान के जन्म होने के तहत लिया गया है।
 MP: हाईकोर्ट ने जनसंख्या नीति के तहत दो जजों को किया बर्खास्त

पहले ग्वालियर में पदस्थ एडीजे मनोज कुमार की सेवा समाप्ति करने के बाद, अब जबलपुर में पदस्थ एडीजे अशरफ अली को बर्खास्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं।

इसे भी देखें:- जम्मू-कश्मीरः ऊरी में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ जारी, एक आतंकी ढेर

गौरतलब है कि कदाचरण के आरोप में निलंबित किए गए एडीजे आर के श्रीवास ने 10 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति को पत्र भेजकर प्रदेश की न्यायपालिका में जनसंख्या नीति का पालन नहीं होने का आरोप लगाया था।

Back to top button