दिव़ाली से पहले जीएसटी पोर्टल को लगा बड़ा झटका, रिटर्न भरने वालों को भी नोटिस

दिवाली से पहले जीएसटी पोर्टल चरमरा गया है। पिछले दो महीने में कई बार सर्वर खराब होने के कारण कारोबारियों को परेशानी हो रही है। यही नहीं, कई कारोबारियों को टैक्स जमा करने के बाद भी पैनाल्टी लगा दिया गया है। लापरवाही का अालम यह है कि सितंबर का टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर होने के बावजूद कई कारोबारियों को पेनाल्टी लगा दी गई है।जीएसटी पोर्टल

पूर्व विधायक एवं टैक्स एडवोकेट रमेश वर्ल्यानी ने बताया कि जीएसटी की बुनियादी संरचना को स्थापित किए बिना, केंद्र की मोदी सरकार ने इसे जल्दबाजी में एक जुलाई से लागू कर दिया। एक जुलाई से अभी तक जीएसटी पोर्टल अनेक बार क्रैश हो चुका है।

सितंबर का जीएसटी टैक्स पटाकर रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है, लेकिन 17 अक्टूबर को सितंबर माह का 3-बी रिटर्न भरने और निर्धारित टैक्स पटाए जाने पर भी पेनाल्टी लग रही है। यह एक हजार से पांच हजार स्र्पए तक लग रही है।

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जब रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है, तब नियमानुसार पेनाल्टी 20 अक्टूबर के बाद ही लगाई जा सकती है। वर्ल्यानी ने कहा कि जुलाई-अगस्त माह में समय पर 3-बी रिटर्न इसलिए प्रस्तुत नहीं हो पाया क्योंकि जीएसटी सिस्टम ही ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। केंद्र सरकार अपनी खामियों का ठीकरा, पेनाल्टी लगाकर व्यापारियों के सिर फोड़ना चाहती है।

सरकार ने घोषणा की थी कि जुलाई-अगस्त माह के रिटर्न में हुए विलंब के लिए लेट-फीस नहीं लगाई जाएगी। लेकिन घोषणा के बावजूद लेट-फीस पेनाल्टी आरोपित की जा रही है। इस पेनाल्टी को लेकर समूचे देश के व्यापारियों में तीव्र आक्रोश है।

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