दरअसल, हरियाणा में 12 साल या इससे कम आयु की बच्चियों से दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म पर अब फांसी की सजा पक्की हो गई है। विधानसभा में दंड विधि हरियाणा संशोधन विधेयक 2018 के सर्व सम्मति से पारित होने पर यह संभव हो पाया है। वीरवार को बजट सत्र के अंतिम दिन विधेयक को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया।